DM-SP की संयुक्त सख्ती, गोलीकांड के आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें
प्रतापगढ़ में दो लाइसेंसी शस्त्रधारियों पर प्रशासन का शिकंजा, लाइसेंस तत्काल निलंबित

गाँव लहरिया न्यूज़/प्रतापगढ़।
जनपद में शांति व्यवस्था को भंग करने और शस्त्रों के दुरुपयोग के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी श्री शिव सहाय अवस्थी ने यह कठोर निर्णय लिया। प्रशासन की यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है
प्रकरण 1: सुशील सिंह (ग्राम रामकोला, थाना पट्टी)21 जुलाई 2025 को पट्टी रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में भूमि विवाद को लेकर सुशील सिंह द्वारा अपने साथियों संग मिलकर जानलेवा फायरिंग की गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए।
प्रकरण 2: अलीम उर्फ मोनू (ग्राम आमामऊ ककरहा, थाना अन्तू)17 जून 2025 को बिहारगंज क्षेत्र (थाना कोतवाली नगर) में अलीम ने अपनी लाइसेंसी रायफल से फायरिंग की, जिससे दो व्यक्ति घायल हुए।
प्रशासन हुआ सख्त, की कठोर कार्यवाही
जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सभी शस्त्र धारकों से नियमों के पालन की अपील करते हुए कहा कि—“लाइसेंसी शस्त्र का उपयोग पूरी तरह जिम्मेदारीपूर्वक होना चाहिए। डर फैलाने या अपराध में संलिप्तता पर सख्त कार्रवाई होगी।”प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में शस्त्रों का अनुचित उपयोग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि तत्काल लाइसेंस रद्दीकरण और जेल की कार्यवाही का कारण भी बनता है।