पूर्व सांसद एवं इसौली विधायक ताहिर खान 25 वर्ष पुराने वन विभाग के मुकदमे में हुए दोषमुक्त

गाँव लहरिया न्यूज़/सुलतानपुर।विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में पूर्व सांसद एवं वर्तमान इसौली विधायक ताहिर खान को 25 वर्ष पुराने वन विभाग से संबंधित प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया।प्राप्त विवरण के अनुसार, मामला वर्ष 1999 का है, जिसमें श्री ताहिर खान पर आरोप था कि उन्होंने वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया था। इस आरोप के आधार पर उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ हुई थी, जो विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पिछले कई वर्षों से लंबित थी।विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की समस्त दलीलों को सुनने के पश्चात उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि “उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं।” इस आधार पर संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने ताहिर खान को दोषमुक्त कर दिया।