अब कोटेदारों की नही चलेगी मनमानी,शिकायत हेतु जारी हुआ टोल फ्री नम्बर
कार्डधारकों को 25 जनवरी तक होगा खाद्यान्न का वितरण
गाँव लहरिया न्यूज/सूचना विभाग
प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि माह जनवरी 2023 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 10.01.2024 से दिनांक 25.01.2024 तक खाद्यान्न वितरण ई-पॉस मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25.01.2024 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। वितरण के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से सम्पर्क कर व टोल फ्री नम्बर, 1800-1800-150 एवं 1967 पर की जा सकती है।