हत्या के 19 साल पुराने मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

गाँव लहरिया न्यूज़ /प्रतापगढ़ |

जनपद प्रतापगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC प्रथम) ने 19 साल पुराने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को ₹2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया।

यह मामला 06 सितंबर 2006 को थाना रानीगंज के अंतर्गत ग्राम बलीपुर में हुई हत्या से जुड़ा है। घटना के अनुसार, चार लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पुरेन्द्र कुमार ओझा, संजीव कुमार ओझा उर्फ लुईस, रामलखन ओझा और राजीव कुमार ओझा उर्फ कमल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।

मुकदमे के दौरान रामलखन ओझा और राजीव ओझा की मृत्यु हो गई, जिसके चलते केस पुरेन्द्र और संजीव के खिलाफ ही जारी रहा। एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि में से ₹1.5 लाख की क्षतिपूर्ति वादी को दी जाए। ऐसा न करने पर दोषियों को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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