महिलाओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए बने हैं कानून- नीरज कुमार बरनवाल अपर जिला जज

गाँव लहरिया न्यूज /सूचना विभाग

प्रतापगढ़ । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्लान ऑफ एक्शन के अनुपालन में एवं जिला जज माननीय अब्दुल शाहिद जी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ द्वारा महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित अवध गर्ल्स हाई स्कूल में नीरज कुमार बरनवाल जी अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए कानूनों का प्रावधान किया गया है, जिसे जागरूक होकर महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं, उन्होंने कहा कि कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि लिंग के आधार पर किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग परीक्षण के संदर्भ में उन्होंने बताया कि यदि इस कार्य में लिप्त कोई पाए गए तो प्रथम बार पकड़े जाने पर 3 वर्ष की सजा एवं आर्थिक दंड एवं द्वितीय बार पर 5 वर्ष की सजा एवं आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, पास्को एक्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है एवं अपराधी को इसके लिए गंभीर सजा का प्रावधान किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को उसी घर में निवास का अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत जिले में वृद्धावस्था आश्रम की व्यवस्था के संदर्भ में लोगों को जानकारी दिया। प्रशिक्षण प्राप्त कर नारी संघ की महिलाएं लोगों को उनके अधिकारों के बारे मे जागरूक करेंगी ताकि लोग शोषण से बच सकें। इस अवसर पर सी ओ सिटी करिश्मा गुप्ता ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्रों में आगे आ रही हैं, लड़कियां आज शिक्षा प्राप्त कर प्रत्येक क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं ।महिलाओं के शिक्षित होने से परिवार, समाज एवं देश आगे बढ़ेगा । उन्होंने विद्यालय की छात्राओं को जागरूक करते हुए उनकी सुरक्षा के संबंध में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहा है । उन्होंने महिलाओ की सुरक्षा में जारी हेल्पलाइन नंबर की जानकारी प्रदान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता मध्यस्थ ,जेल विजिटर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि महिलाओं को वैवाहिक विवादों में जहां मध्यस्थता के माध्यम से समाधान कराने का अधिकार है वही अलगाव की स्थिति में उन्हें गुजारा भत्ता पाने का अधिकार प्राप्त है । उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवादों के संदर्भ में प्री लिटिगेशन के माध्यम से मध्यस्थता के द्वारा वैवाहिक विवादों का समाधान कराया जा सकता है। इस अवसर पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल तजीन फातिमा एडवोकेट ने कहा कि जेल में बंदियों को विधिक सहायता, घरेलू हिंसा ,भरण पोषण आदि में निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सा अधिकारी डॉ पारुल सक्सेना ने सर्वाइकल कैंसर के प्रति महिलाओं को जागरूक किया।‌ इस अवसर पर प्रिया जायसवाल जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं पर लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर अधिवक्ता पी एल वी निरंजन प्रकाश तिवारी ने राष्ट्रीय महिला आयोग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका के बारे में प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम का संचालन राम प्रकाश पांडेय पीएलवी, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अतिथियों का विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक वजीहुद्दीन हैदर एडवोकेट ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया ।कार्यक्रम में जिला विधिक प्राधिकरण के पीएलवी महेंद्र त्रिपाठी, अमन त्रिपाठी , सुरेंद्र कुमार सरोज, एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे।

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