अधिवक्ता को सोशल मीडिया पर गाली देना युवक को पड़ा भारी, आईटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
कधंई थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हुई कार्रवाई

गाँव लहरिया/प्रतिनिधि
कधंई थाना क्षेत्र के पूरे पांडे गांव निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह को सोशल मीडिया पर गाली देने और जान से मारने की धमकी देना अंतू थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी दिलीप सिंह को भारी पड़ गया। अधिवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दिलीप सिंह और उसके पिता प्रीतम सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बताया गया है कि पांच अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अधिवक्ता प्रदीप सिंह को अश्लील गालियां देने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। अधिवक्ता ने इस मामले की शिकायत सीधे पुलिस अधीक्षक से की, जिस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कधंई थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
जांच में सामने आया है कि दिलीप सिंह की शादी वर्ष 2012 में पूरे पांडे गांव में हुई थी। कुछ वर्षों बाद उसने पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। मामला उच्च न्यायालय लखनऊ में गया, जहाँ दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद से ही दिलीप सिंह लगातार अपनी पूर्व पत्नी, उसके परिजनों और अधिवक्ता को सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों और धमकियों से परेशान कर रहा है।
इससे पहले भी अधिवक्ता प्रदीप सिंह ने नवंबर 2024 में दिलीप सिंह द्वारा फोन पर दी गई गालियों की शिकायत कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी। जनवरी 2025 में पूर्व पत्नी को अपशब्द और जान से मारने की धमकी देने के मामले में भी कधंई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
थानाध्यक्ष कधंई गुलाबचंद सोनकर ने बताया कि आरोपी दिलीप सिंह के खिलाफ कधंई थाने में अब तक तीन मुकदमे दर्ज हैं। मामले की गहन जांच की जा रही है, जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।