कोर्ट से विकास श्रीवास्तव को मिली राहत, फायरिंग केस में मिली सशर्त जमानत

गाँव लहरिया न्यूज़ डेस्क

प्रतापगढ़ के बहुचर्चित फायरिंग मामले में आरोपी विकास श्रीवास्तव को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि वह मुकदमे के दौरान न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करेगा। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। विकास श्रीवास्तव पर थाना कोतवाली पट्टी क्षेत्र में अपराध संख्या 61/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 352 और 351(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि विकास ने एक व्यक्ति पर गोली चलाई थी, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए पाया कि घायल को केवल सिरदर्द और सीने में दर्द की शिकायत दर्ज है। किसी प्रकार की फायरआर्म इंजरी की पुष्टि नहीं हुई।आवेदक की ओर से अधिवक्ताओं अनुराग सिंह और अश्वनी कुमार सिंह ने जमानत याचिका दाखिल करते हुए तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेषवश झूठा फंसाया गया है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी 6 मई 2025 से जेल में है।राज्य सरकार की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए इसे गंभीर प्रकृति का अपराध बताया।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए सशर्त जमानत मंजूर की।

 

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