प्रदेश के कद्दावर नेता डॉ.महेंद्र सिंह’ पर आरोप लगाना पड़ा भारी, कोर्ट ने आप नेता ‘संजय सिंह’ पर ठोका एक लाख का जुर्माना

AAP नेता संजय सिंह पर लखनऊ कोर्ट ने 1 लाख का लगाया जुर्माना और वीडियो हटाने के दिए आदेश

लखनऊ कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने उत्तर प्रदेश के पूर्व जल शक्ति मंत्री द्वारा दाखिल आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह के विरुद्ध मानहानि वाद में संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना ठोका एवं तत्काल सभी सोशल मीडिया अकाउंट से भाजपा नेता डॉ महेन्द्र सिंह के विरुद्ध टिपणियों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। डॉ महेंद्र सिंह के अधिवक्ता प्रशान्त सिंह अटल ने की थी बहस।सिविल जज सीनियर डिवीज़न लखनऊ  कमल कान्त गुप्ता ने दिया निर्णय।

गाँव लहरिया न्यूज/लखनऊ

प्रदेश के दिग्गज BJP नेता और पूर्व जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने AAP नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। बुधवार को लखनऊ कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने अपना फैसला सुनाया।आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। लखनऊ की निचली अदालत से उनको तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह  पर आम आदमी पार्टी  के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों में लखनऊ की निचली अदालत ने 1 लाख का जुर्माना और सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियो और पोस्ट हटाने के आदेश दिए है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय सिंह अगर दो महीने के भीतर एक लाख रुपये का जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें फ़ैसले की तारीख़ से 6% ब्याज सहित जुर्माना देना होगा।

जानें क्या था मामला

दरअसल दो साल पहले यूपी के तत्कालीन जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने संजय सिंह पर झूठे आरोप लगाने के मामले में लखनऊ कोर्ट में मानहानि का मुक़दमा दर्ज किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है। आरोपों के पक्ष में संजय सिंह कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के एक ज़िम्मेदार नेता हैं और उनकी छवि एक सम्मानित राजनेता की है।

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