तहसील परिसर गोलीकांड: मुख्य आरोपी विकास श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

याचिका के विरोध में अधिवक्ता प्रशांत विक्रम सिंह की जोरदार बहस सुन हाईकोर्ट ने दिया आत्मसमर्पण का निर्देश

गाँव लहरिया न्यूज़/पट्टी

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील न्यायालय परिसर में बीते माह हुई गोलीबारी की घटना में नामजद मुख्य आरोपी विकास श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने सख्ती से खारिज कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी सरेंडर कर नियमित जमानत के लिए विधिक प्रक्रिया अपनाए ।इस मामले में याचिका के विरोध में विद्वान अधिवक्ता प्रशांत विक्रम सिंह ने प्रभावशाली और सशक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि आरोपी को अग्रिम जमानत देने से न्याय व्यवस्था की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। अधिवक्ता की ठोस पैरवी के चलते अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाएं न्यायालय परिसर की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, और स्वयं में ही अत्यंत गंभीर प्रकृति की हैं । आरोपी को सीधे आत्मसमर्पण कर नियमानुसार बेल की प्रक्रिया अपनानी चाहिए । गौरतलब है कि गोलीकांड की यह घटना क्षेत्र में व्यापक चर्चा और भय का कारण बनी थी, जहां लोग दबी जुबान से यह चर्चा कर रहे थे कि जब न्यायालय नहीं सुरक्षित तो आम जनमानस का क्या ही होगा । अब न्यायालय के इस सख्त रुख को न्यायिक प्रक्रिया की दृढ़ता और अपराध के प्रति असहिष्णुता के रूप में देखा जा रहा है।

पुलिस की सुस्त कार्यशैली पर भी प्रश्न

उक्त घटना में अब तक पुलिस 50 हजार के इनामिया आरोपी को गिरफ्त में लेने में नाकाम रही है । पूर्व कोतवाल अवन कुमार दीक्षित ने दावा किया था कि आरोपी की गिरफ्तारी जमानत याचिका खारिज होने के 24 घंटे के भीतर की जाएगी इसी बीच आज दोपहर ही पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश से उनका भी स्थानान्तरण हो गया है ।

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