दुष्कर्म के दोषी को सुनाई गयी 10 साल की सजा,पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी घटना
एडवोकेट प्रदीप कुमार सिंह की बहस ने निभाई निर्णायक भूमिका ड़ सुल्तानपुर न्यायालय ने
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गांव लहरिया न्यूज / रियासत अली
सुलतानपुर: शादी के लिए किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी कप्तान उर्फ सतीश कुमार को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाकर मंगलवार को जेल भेज दिया। पीड़ित के निजी वकील प्रदीप कुमार सिंह और एडीजीसी रविंद्र प्रताप सिंह ने मामले में अभियोजन की तरफ से 6 गवाह पेश किया जिनके आधार पर न्यायाधीश पवन शर्मा ने अभियुक्त कप्तान उर्फ सतीश को अपहरण और दुराचार का दोषी माना।
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गाँव लहरिया से बात चीत के दौरान एडवोकेट प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर ₹50 हज़ार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जिसकी 75 फीसदी धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी। अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई इस घटना में पीड़ित की मां ने 22 मार्च 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें तीन अन्य आरोपियों पर घटना की साजिश रचने का आरोप था लेकिन उनकी संलिप्त साबित नहीं हो सकी।