इंद्रदेव तिवारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पद पर बने रहेंगे

जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने जिला पंचायत मंगरौरा तृतीय के वर्ष 2021 में हुए चुनाव को निरस्त कर दिया था, हाइकोर्ट ने फैसला पलटा

गांव लहरिया न्यूज/प्रतापगढ़

जनपद में जिला पंचायत मंगरौरा तृतीय से जिला पंचायत सदस्य इन्द्रदेव तिवारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला पंचायत सदस्य मंगरौरा तृतीय के वर्ष 2021 में हुए चुनाव को जिला न्यायालय द्वारा निरस्त करने के दिये गये फैसले को हाईकोर्ट ने पलटते हुए चुनाव को वैध घोषित किया है। हाईकोर्ट ने ये आदेश 2021 में हुए जिला पंचायत मंगरौरा तृतीय के चुनाव में विजयी घोषित प्रत्याशी इन्द्रदेव तिवारी द्वारा दायर याचिका पर दी। हाईकोर्ट ने इन्द्रदेव की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश किया और जिला न्यायालय द्वारा चुनाव को निरस्त करने के दिये गये फैसले को बदलते हुए चुनाव को वैध करार दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन्द्रदेव तिवारी अपने पद पर बने रहेंगे। बता दें कि जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने जिला पंचायत मंगरौरा तृतीय के वर्ष 2021 में हुए चुनाव को निरस्त कर दिया था। यह आदेश उन्होंने उमेश सिंह निवासी कंधई मधुपुर द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए दिया था। जनपद न्यायधीश ने जिला पंचायत सदस्य मंगरौरा तृतीय के चुनाव को नियम व कानून के विरुद्ध होने व अनियमितता के कारण मतगणना व मतगणना परिणाम अवैध घोषित करते हुए चुनाव निरस्त कर दिया था। परन्तु हाईकोर्ट ने इन्द्रदेव तिवारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्वाचन को वैध माना। इन्द्रदेव तिवारी से हुई बातचीत में उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करने के साथ ही आभार व्यक्त किया और कहा कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है किन्तु पराजित कभी नहीं।इंद्रदेव तिवारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पद पर बने रहेंगे

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