गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता दे रही यू पी सरकार आप भी उठा सकते हैं लाभ

राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश द्वारा इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है।

विजय पाल/प्रयागराज  

उत्तर प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलायी जा रही हैं। बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और बाद में शादी के खर्च के लिए भी राज्य सरकार बच्चियों के माता- पिता को आर्थिक मदद देती है। सरकार की ऐसी ही एक योजना से हजारों  बेटियों के हाथ पीले हो चुके हैं।

त्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता देगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना , यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो इस लेख में दी गयी जानकारी को पूरा अवश्य पढ़ें।

राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश द्वारा इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है।

पुत्री विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश क्या हैं? इसके लाभ और उद्देश्य?

जैसा की आप सभी को पता गरीब परिवार के लोगों को अपनी बेटी की शादी में बहुत जारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमे सबसे बड़ी परेशानी उनकी आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लड़कियों का विवाह समय पर नहीं हो पाता। इसके लिए यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए पुत्री विवाह योजना उत्तर प्रदेश की शुरुआत की है।
इस योजना के लिए पंजीकरण होने के बाद दंपत्ति को 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता अपनी बेटी के विवाह के शगुन के तोर पर दी जाएगी। कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ / धन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से काम 21 वर्ष निर्धारित की गयी है।

अंतरजातीय  विवाह हेतु 55,000/- रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

सामूहिक विवाह की स्थिति में कम से कम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में यूपी सरकार 5,000/- रूपये प्रति जोड़े की दर से आयोजन में होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना पात्रता/ योग्यता

इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते है।
विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष हो।
इस योजना के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते है।

परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये (ग्रमीण क्षेत्र के लिए) और शहरी क्षेत्र के लोगों के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पुत्री विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश के लिए जरुरी दस्तावेज़

आधार कार्ड (Aadhar Card)
आय प्रमाण पत्र
आवेदक का पहचान पत्र
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
बैंक खाता
आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर यदि पुत्री गोद ली गई है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना हेतु कैसे करे आवेदन?

यदि आप उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना  या कन्या विवाह योजना उत्तर प्रदेश या पुत्री विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश के लिए पात्र है तो आप इसके लिए विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट( लिंक: http://shadianudan.upsdc.gov.in/) पर जाकर  आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी जो गरीब परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से संबंध रखते हो।इस योजना का लाभ पुत्री के विवाह के समय सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, बशर्ते विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष हो। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक शादी के 90 दिन के अंदर आवेदन कर सकता है।

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