बिना मान्यता के लिए स्कूल खोला तो होगी सख्त कार्रवाई,प्रतापगढ जनपद के कल्याणी बाजार में अवैध रूप से चल रहे ग्लोबल स्पार्क्स पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी

शिक्षा अधिकार अधिनियम के उलंघन पर एक लाख जुर्माना और प्रतिदिन के हिसाब से दस हजार का अर्थ दंड लगाया जाएगा

गाँव लहरिया न्यूज/डेस्क 

प्रतापगढ जनपद के कल्याणी बाजार में अवैध रूप से चल रहे ग्लोबल स्पार्क्स पब्लिक स्कूल मौहरिया रोड , मगरौरा प्रतापगढ को बंद करने का खण्ड शिक्षा अधिकारी मगरौरा प्रतापगढ़ द्वारा आदेश जारी किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी मगरौरा से वार्ता के अनुसार बताया गया की विगत दो वर्षों से संचालित विद्यालय ग्लोबल स्पार्क्स पब्लिक स्कूल को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी की बिना मान्यता के संचालित हो रहा है और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी मगरौरा द्वारा स्थलीय जांच की गई जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई। और 05/10/ 2023 को विद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके उपरान्त खंड शिक्षा अधिकारी मगरौरा द्वारा दो कार्य दिवस के भीतर (दो दिन पूरा हो गया) विद्यालय बंद करने का आदेश जारी किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने अधीनस्थ बड़े अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को एवम् बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिलाधिकारी प्रतापगढ को स्कूल बंद कराने की कार्यवाही से अवगत कराया और बताया गया की शिक्षा अधिकार अधिनियम के उलंघन पर एक लाख जुर्माना और प्रतिदिन के हिसाब से दस हजार का अर्थ दंड लगाया जाएगा। शिकायत करता का कहना है कि स्कूल प्रशासन अभिभावकों को बेवकूफ बना रहा है कार्यवाही से बचने के लिए टूर ले जाने का बहाना बना रहा है। जबकि कितने दिन टूर ले जाकर बच पाएंगे..? जिम्मेदार अभिभावकों से आग्रह है ऐसे फर्जी और बिना मान्यता के स्कूल ग्लोबल स्पार्क्स पब्लिक स्कूल (मौहरिया रोड मगरौरा) से नामअंकन हटाकर सरकारी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश करवाएं जिससे उनके शैक्षिक सत्र का नुकसान न हो सके। पुनः बिना मान्यता के लिए स्कूल खोला तो होगी सख्त कार्रवाई ।

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