‘चेयरमैनी’ के चुनाव में प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे अब ढाई लाख रुपये, खर्च की सीमा बढ़ी

नगर अध्यक्ष पद के लिए 5000 तथा सभासद पद के लिए जमा करना होगा 2000 रुपये की जमानत राशि

मानवेन्द्र प्रताप सिंह/पट्टी
मय बढ़ने के साथ चुनावी गहमागहमी भी अब बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी लोगों से मिलने जुलने का दौर शुरू कर चुके हैं वही धीरे-धीरे चोरी चुपके खुद का प्रचार भी कर रहे हैं । पार्टी से टिकट के लिए भले ही संशय बरकरार है लेकिन मतदाताओं को यह भरोसा दिला रहे है कि टिकट उन्ही को मिलेगा ।

वही इस बार निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनाव की अपेक्षा प्रत्याशियों को दोगुना धनराशि खर्च करने की मंजूरी दे दी है।
2017 में हुए नगर निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशियों को 20 लाख रुपये खर्च करने की छूट दी गई थी। इसके अलावा नगर पालिका चेयरमेन पद के प्रत्याशियों को 4.5 लाख रुपये व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को 1.25 लाख रुपये तक खर्च करने की सीमा निर्धारित थी, लेकिन अब इस चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। 2022 में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी 40 लाख रुपये अधिकतम खर्च कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त नगर पालिका चैयरमेन पद के प्रत्याशी 9 लाख रुपये व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 2.5 लाख रुपये अधिकतम खर्च कर सकेंगे।

चक्रानुक्रम प्रक्रिया से हुआ आरक्षण तो बदल सकती है पट्टी की सीट

इस बार शासन ने चक्रानुक्रम से आरक्षण लागू करने की मंशा जताई है। चक्रानुक्रम का मतलब होता है जहां पर सामान्य सीट होगी यानी अनारक्षित होगी, वह आरक्षित हो सकती है। जहां ओबीसी थी वह सामान्य या फिर आरक्षित हो सकती है। पट्टी में इसके पहले सामान्य सीट थी इस बार ओबीसी होने की संभावना भी जताई जा रही है।

Related Articles

Back to top button