सरकार की बड़ी जीत, 12460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ

कोर्ट ने कहा 3 महीने में सभी पद भरें

गाँव लहरिया न्यूज/लखनऊ डेस्क 

मंगलवार को उत्तर प्रदेश में नौकरी की आस लगाये बैठे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी आई है। प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती का विवाद तकरीबन 5 साल बाद खत्म हो गया है। शून्य जनपद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 18 सितंबर से लगातार सुनवाई के बाद 3 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित कर लिया गया था और 31 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया। आदेश की कॉपी आज 7 नवंबर को अपलोड की गई आदेश पारित होने के साथ ही लगभग 5948 बेरोजगारों की नौकरी का रास्ता साफ हो गया है।

15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई 12460 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को किसी भी एक अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई लेकिन बीच में सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने समीक्षा के नाम पर 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी थी।

16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी 23 अप्रैल 2018 को फिर से सभी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई लेकिन 18 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट ने 24 जून जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी 1 मई 2018 को मुख्यमंत्री ने 51 जिले के लगभग 6512 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र वितरित किया लेकिन लगभग 5948 चयनितों की नियुक्ति फंसी रह गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज़ीरो जनपद के चयनितों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

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