शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खबर: मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी बनाये जाने का कोर्ट ने दिया आदेश

जितेंद्र कुमार भारती सहित 10 याचिकाओं को सुनकर पारित हुआ आदेश अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने याचियों की तरफ से की थी बहस

गाँव लहरिया न्यूज/प्रयागराज

नया साल शिक्षामित्रों के लिए उम्मीद लेकर आया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए चार हफ्ते में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उनका मानदेय(10 हजार रूपये प्रतिमाह) जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है और उम्मीद जताई है कि कमेटी अगले तीन माह में मामले पर सहनुभूति पूर्वक विचार कर नियम के अनुसार शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाने पर उचित निर्णय लेगी.
आपको बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशरी ने जितेंद्र कुमार भारती सहित 10 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया. याचियों की तरफ से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र विभिन्न स्कूलों में पिछले 18 वर्ष से सहायक अध्यापक की तरह पढ़ा रहे हैं और उन्हें काफी कम मानदेय दिया जा रहा है. समान कार्य समान वेतन के स्थापित विधि सिद्धांत के तहत नियमित सहायक अध्यापक को मिल रहा न्यूनतम वेतनमान शिक्षामित्रों को दिया जाए अथवा मानदेय का पुनरीक्षण कर बढ़ाया जाए. उनकी मांग पर विचार करने के लिए कोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है.

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