ब्रेकिंग : खाने के सामान में मिलावट करने वाले हो जाएँ सावधान होगी कार्यवाही

जिला अधिकारी का निर्देश, अध्यापकों को खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर जनपद में अधिक से अधिक खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षक तैयार करें जिससे वे विद्यालयों के विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सके

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

मिलावटी खाद्य पदार्थो की विक्रय पर प्रभावी रोकथाम एवं प्रर्वतन की कार्यवाही की जाये-डीएम

अवमानक पदार्थ बार-बार विक्रय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ता का पंजीकरण किया जाये निरस्त-डीएम

मानवेन्द्र प्रताप सिंह ‘माना’

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर तक की प्रर्वतन कार्यवाहियों एवं जन जागरूकता हेतु किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।

जिलाधिकारी ने खाद्य पदार्थो में मिलावट के रोकथाम के लिये अब तक किये गये प्रयासों की जानकारी प्राप्त की तथा खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में और अधिक जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करने पर बल देने हेतु निर्देशित किया है।

जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से जानकारी ली कि अब तक कितनें स्कूलों में खाद्य पदार्थो के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तो बताया गया कि अप्रैल से अब तक 20 विद्यालयों में खाद्य पदार्थो के सम्बन्ध में जागरूक किया गया है जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिला विद्यालय निरीक्षक से इण्टर कालेज और डिग्री कालेज के अध्यापकों की सूची प्राप्त कर अध्यापकों को खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर जनपद में अधिक से अधिक खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षक तैयार करें जिससे वे विद्यालयों के विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सके।

उन्होने निर्देशित किया कि जनपद में मिलावटी खाद्य/पेय पदार्थो की विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु नियमित रूप से निरीक्षण एवं प्रर्वतन की कार्यवाही करें। खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा मिलावट करने के अपराध के मामले में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को उनके टर्न ओवर के आधार पर दण्डित करने एवं अपराध को पुनः कारित होने पर अधिकाधिक अर्थदण्ड से दण्डित करने के निर्देश दिये। उन्होने खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि कोई खाद्य कारोबारकर्ता पहली बार मिलावट करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाये और यदि वह बार-बार अवमानक पदार्थ विक्रय करता है तो खाद्य कारोबारकर्ता के खाद्य कारोबार करने हेतु जारी पंजीकरण/अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जाये।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी, सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 सीपी शर्मा, सीओ सिटी सुबोध गौतम सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण व व्यापार संगठन से मो0 अनाम एवं स्वैच्छिक संगठन से पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रान्तिकारी आदि सदस्यगण उपस्थित रहे।

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