कन्या सुमंगला योजना का उठाये लाभ, करें आनलाइन आवेदन

कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को मिलेगी 15 हजार की आर्थिक सहायता,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का होता है इंतजाम

गाँव लहरिया न्यूज/सूचना विभाग

प्रतापगढ़। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि कन्या सुमंगला योजना कन्या भू्रण हत्या को समाप्त करने, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करने, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने, बालिका के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करने हेतु लागू की गयी है। कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में बेटियों को आर्थिक सहायता के रूप में रूपये 15000 की राशि मुहैया करायी जाती है। कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को छः श्रेणियों क्रमश प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म होने के उपरान्त 2000, द्वितीय श्रेणी में बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त 1000, तृतीय श्रेणी में कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000, पंचम श्रेणी में कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 3000 तथा षष्टम श्रेणी में स्नातक वर्षीय अवधि को डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के उपरान्त 5000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
उन्होने कन्या सुमंगला योजना की अनिवार्य पात्रता के सम्बन्ध में बताया है कि लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, लाभार्थी की परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रूपये 3 लाख हो, परिवार की अधिकतम 02 बालिकाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा, लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 02 बच्चे हो, यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकायें होती है, केवल ऐसी अवस्था में ही तीनो बालिकाओं का लाभ मिल सकेगा, यदि किसी ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो उसकी जैविक सन्तान तथा गोद ली गयी सन्तान को सम्मिलित करते हुये अधिकतम 02 बालिकाओं को लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत आनलाइन आवेदन करते समय बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार की वार्षिक आय के सम्बन्ध में स्व-सत्यापन, निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र, बालिका का नवीनतम फोटो तथा आवेदक व बालिका का नवीनतम् संयुक्त फोटो अनिवार्य है। योजना का आनलाइन आवेदन पत्र http://mksy.up.gov.in विभागीय पोर्टल पर किया जायेगा। लाभार्थी को देय धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से उसके बैंक खाते में हस्तांरित की जायेगी।

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