MP NEWS : फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा, जांच अधिकारी की लापरवाही को नहीं कर सकते नजरअंदाज, दिए ये निर्देश
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंबुज श्रीवास्तव की अदालत ने शराब सम्माबंधित एक मामले में कहा है कि जांच अधिकारी द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
गाँव लहरियां न्यूज / मध्य प्रदेश
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंबुज श्रीवास्तव की अदालत ने एक मामले में कहा है कि जांच अधिकारी द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
प्रकरण के अनुसार 26 जनवरी 2023 को रांझी थाने के सहायक उपनरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पानी की टंकी के समीप बगिया टोला में रामनारायण उर्फ नाटी चौधरी व्यापक मात्रा में अवैध शराब लेकर खड़ा है, जिसके बाद घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया. आरोपित के पास लाइसेंस नहीं था.
आरोपित को दोषमुक्त कर दिया..
जिसके बाद उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया. लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की प्रक्रिया में कई तरह से लापरवाही बरती. जिससे अभियोजन अदालत में संदेह से परे दोष सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका है, अदालत ने इसी आधार पर आरोपित को दोषमुक्त कर दिया. लेकिन तल्ख टिप्पणी करते हुए जांच अधिकारी पर कार्रवाई की व्यवस्था दी.