मिलावटखोरों खाद्य विभाग की नकेल , मिलवटी बेशन बेचने पर पट्टी के रामलखन पर लगा 5000 का जुर्माना

खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध 19 वादों में निर्णय देते हुये 1 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया

गाँव लहरिया न्यूज/सूचना विभाग

प्रतापगढ़। सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय/अभिहित अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि पूर्व में चलाये गये अभियानों में अवमानक, मिथ्याछाप, असुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय करनें वाले एवं बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करनें वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध मा0 न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) में वाद दायर किये गये थे, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा द्वारा माह नवम्बर 2023 में 19 वादों में निर्णय देते हुए रूपये 1 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उन्होने बताया है कि जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है उनमें बाबूगंज बाजार में सन्त लाल यादव पुत्र राम बहादुर यादव के अवमानक खोया बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, महुली बाजार में विनोद यादव पुत्र गंगादीन यादव के अवमानक पनीर का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, एम0डी0पी0जी0 कॉलेज के बगल में मोहन लाल यादव पुत्र श्रीनाथ यादव के अवमानक मिश्रित दूध का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार एवं बिना पंजीकरण कराये दुग्ध व्यवसाय करने पर 5 हजार, बाबागंज नगर पालिका क्षेत्र मे कमलेश पटेल पुत्र छोटे लाल के अवमानक मिश्रित दूध का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, गाजी चौराहा एस0पी0 कार्यालय के पास सलमान पुत्र लाल मोहम्मद के अवमानक मुसम्बी का जूस बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, मवईकला क्रासिंग तहसील कुण्डा से रिजवान अहमद पुत्र निसार अहमद फारूकी के अवमानक बेसन का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, सगरा सुन्दरपुर बाजार से आनन्द कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र के अवमानक खोया बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, पूरे ईश्वरनाथ मीराभवन चौराहा से अनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 मोहन लाल गुप्ता के मिथ्याछाप मखाना (राजभोग ब्राण्ड निर्माता के मूल पैक) का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, उडैयाहीह बाजार पट्टी में प्रमोद कुमार सिंह पुत्र अवध नारायण सिंह के अवमानक बूंदी का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, श्रीराम चौराहा नगर पालिका क्षेत्र में राकेश कुमार पुत्र हीरा लाल के अवमानक अन्नानास का जूस बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, पुरे वैष्णव कटरा गुलाब सिंह जेठवारा में संदीप यादव पुत्र शंकर लाल यादव के अवमानक मिश्रित दूध का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, बाबूगंज बाजार में आशीष मजूमदार पुत्र गुरूदास मजूमदार दुकान से कलाकंद मिठाई का नमूना लिया गया था, जांच में कलाकंद में स्टार्च की मिलावट पायी गयी थी, जिसकी बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, जिरियामऊ जेल रोड़ में मो0 इब्राहिम पुत्र अब्दुल सत्तार के मिथ्याछाप खारी की बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, सगरा सुन्दरपुर में अशोक कुमार पुत्र जवाहिर लाल अवमानक मुसम्मी के जूस का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, गोपालापुर थाना कोतवाली नगर में शिव शंकर गौड़ पुत्र देवतादीन गौड़ के अवमानक आईसक्रीम घोल का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, समोगर धरौली में विजय पाल वर्मा पुत्र श्रीराम वर्मा के अवमानक मिश्रित दूध का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, कटरा मेदनीगंज थाना कोतवाली नगर में विशाल साहू पुत्र शिवपूजन साहू के अवमानक मैदा का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, रानीगंज बाजार चौराहा में इन्द्र कुमार धुरिया पुत्र शिव प्रसाद धुरिया अवमानक मौसम्मी के जूस का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार, उडै़याहीह तहसील व थाना पट्टी में रामलखन पुत्र स्व0 रामदयाल अवमानक बेसन का बिक्री करने पर रूपये 5 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है। इन खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा 15 दिवस में शास्ति की धनराशि जमा न करने पर शास्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी एवं शास्ति का संदाय होने तक सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता का अनुज्ञप्ति/पंजीकरण निलम्बित रहेगा।

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