नकली उत्पाद, मिलावटी दूध बेचने वा बिना पंजीकरण के मुर्गे का मांस बेचने पर लगा जुर्माना
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खाद्य कारोबारकर्ताओं के ऊपर 10 लाख 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया
गाँव लहरिया न्यूज/सूचना विभाग
प्रतापगढ़। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि माननीय न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा माह अगस्त 2023 में 11 वादों में निर्णय देते हुये रूपये 10 लाख 30 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया उनमें अमित कुमार पुत्र तुंगनाथ निवासी रेहुआ लालगंज द्वारा अवमानक पनीर की विक्री करने पर रूपये 80 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया। राजेश कुमार यादव पुत्र रामराज यादव निवासी रूपनपुर पोस्ट सैफाबाद द्वारा अवमानक खोया विक्री करने पर रूपये 80 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया। फर्म मेसर्स आर0डी0 फूड्स एण्ड वेवरेज प्रोपराइटर रूबी दूबे पत्नी सुमित कुमार दूबे निवासी ग्राम व पोस्ट कादीपुर एवं रमेश कुमार पुत्र श्याम लाल माली निवासी ग्राम व पोस्ट कादीपुर द्वारा मिथ्याछाप लिची फ्लेवर (ब्राण्ड पर्ल) की विक्री करने पर 1 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार जीत लाल पुत्र मेघई निवासी ग्राम सतेवर पोस्ट नरहरपुर द्वारा अवमानक गाय का दूध विक्री करने पर 1 लाख का अर्थदण्ड, अनिल कुमार त्रिपाठी पुत्र मस्तराम त्रिपाठी ग्राम पूरे निर्मल खुर्द पोस्ट बाबागंज द्वारा बिना पंजीकरण कराये खाद्य कारोबार करने पर 1 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया। लालचन्द्र पुत्र भगेलू राम निवासी ग्राम करैला बाजार पोस्ट कन्जा सराय गुलामी द्वारा मिथ्याछाप सेवई (ब्राण्ड लकी) की विक्री करने पर रूपये 80 हजार, रईस पुत्र रशीद निवासी चिकवन मोहल्ला पट्टी पोस्ट पट्टी द्वारा बिना पंजीकरण कराये मुर्गे का मॉस विक्री करने पर रूपये 1 लाख का अर्थदण्ड, संजय यादव पुत्र मुन्नू लाल यादव निवासी ग्राम सराय छत्ता चिंगईपुर पोस्ट कोटा भवानीगंज द्वारा अवमानक गाय का दूध विक्री करने पर रूपये 80 हजार, राम सरन जायसवाल पुत्र सीताराम जायसवाल निवासी ग्राम व पोस्ट अठेहा द्वारा मिथ्याछाप सिंघाड़ा का आटा विक्री करने पर रूपये 80 हजार का अर्थदण्ड तथा घिवनाथ पाल पुत्र भगवानदीन पाल निवासी ग्राम रूर पोस्ट रेड़ीगारापुर द्वारा अवमानक मिश्रित दूध विक्री करने पर रूपये 80 हजार का अर्थदण्ड तथा सन्ने कुरेशी पुत्र रमजान कुरेशी निवासी ग्राम वार्ड नम्बर 10 चिक पट्टी पोस्ट पट्टी द्वारा बिना पंजीकरण कराये मुर्गे का मास विक्रय करने के कारण 1 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इन खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा एक माह में शास्ति की धनराशि जमा न करने पर शास्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी एवं शास्ति का संदाय होने तक सम्बन्धित कारोबारकर्ता का अनुज्ञप्ति/पंजीकरण निलम्बित रहेगा।