हनुमान मंदिर की भूमि जालसाजी मामले में आरोपी सदर विधायक ने भेजी हाजिर माफी, अगली सुनवाई 11 अगस्त को
श्री हनुमान मंदिर की बेशकीमती जमीन को कथित रूप से हथियाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर आज एमपी-एमएलए कोर्ट में होनी थी सुनवाई

गाँव लहरिया न्यूज़/प्रतापगढ़।
श्री हनुमान मंदिर की बेशकीमती जमीन को कथित रूप से हथियाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर आज एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर माफी भेजी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त 2025 तय की है।गौरतलब है कि नगर के रंजीतपुर चिलबिला स्थित श्री हनुमान मंदिर की जमीन को वर्ष 2012-2013 में विधायक राजेंद्र मौर्य द्वारा कुछ चंद रुपयों में नुमाइशी इकरारनामा और बैनामा कराकर कब्जाने का आरोप है। मंदिर पदाधिकारियों ने शिकायत में कहा कि जिस भूमि के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध था, उसे विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी इकरारनामा के जरिये हड़पने की कोशिश की।शिकायत के बाद राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा गया। इस प्रकरण में विधायक राजेंद्र मौर्य को जमानत लेने के लिए जेल भी जाना पड़ा था।अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की है।